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Agniveer Job News: सेना के तीनों अंगों में युवाओं को भर्ती करने के लिए अग्निवीर स्कीम को अमल में लाया गया था. आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अग्निवीरों को भर्ती किया गया है. अग्निवीरों का कार्यकाल 4 साल का होता है. कार्यकाल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. सरकार ने उनके लिए खास योजना तैयार की है.
देशभर के अग्निवीरों को बिना परीक्षा नौकरी देने की योजना है. (फाइल फोटो)
Agniveer Job News: इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में युवाओं को नौकरी करने का मौका देने के लिए सरकार की ओर से अग्निवीर स्कीम लॉन्च की गई थी. इस योजना के तहत अभी तक हजारों की तादाद में युवाओं को सेना के तीनों अंगों में काम करने का मौका मिल चुका है. बता दें कि अग्निवीर का कार्यकाल 4 साल का होता है. ऐसे में हर पूर्व अग्निवीर के सामने एक ही सवाल मुंह बाए खड़ा रहता है – 4 साल के बाद क्या करें? अब इसका मुकम्मल जवाब तैयार करने की योजना तैयार की जा रही है. सरकार पूर्व अग्निवीरों के लिए खास स्कीम लाने की योजना बना रही है. इसके तहत पूर्व अग्निवीरों को पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और होमगार्ड में नौकरी दी जाएगी. इससे एक तरफ उनको स्थायी नौकरी मिलेगी और जीवन-यापन के लिए पैसों की कमी भी नहीं होगी.
जानकारी के अनुसार, दिल्ली सरकार पूर्व अग्निवीरों के लिए दिल्ली पुलिस, होम गार्ड और दिल्ली फायर सर्विस समेत गृह विभाग के अधीन आने वाली सेवाओं में सरकारी नौकरी का रास्ता आसान करने की तैयारी कर रही है. प्रस्तावित व्यवस्था के तहत पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट देते हुए सीधे भर्ती का अवसर दिया जा सकता है. साथ ही इन सेवाओं में उनके लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव भी विचाराधीन है. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ की रिपोर्ट के अनुसार, गृह विभाग भर्ती नियमों में जरूरी संशोधन पर काम कर रहा है. यह कवायद केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत की जा रही है. प्रस्ताव का उद्देश्य सशस्त्र बलों में चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को नियमित सरकारी रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना है.
अलग से होगी वैकेंसी
प्रस्तावित व्यवस्था में पूर्व अग्निवीरों के लिए रिक्तियां यानी वैकेंसी अलग से निर्धारित की जाएंगी. हालांकि, उनका चयन मौजूदा एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और सामान्य वर्ग की आरक्षण व्यवस्था के भीतर ही समायोजित किया जाएगा. इससे विभिन्न श्रेणियों के तहत आने वाले पात्र पूर्व अग्निवीरों को निर्धारित आरक्षण ढांचे के अनुरूप अवसर मिल सकेगा. सूत्रों ने बताया कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले पहले बैच के अग्निवीर दिसंबर 2026 तक 4 साल की सेवा पूरी कर सकते हैं. ऐसे में उनके लिए भर्ती नियमों में बदलाव को समयबद्ध तरीके से अंतिम रूप देने की कवायद चल रही है. नियमों में संशोधन और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद सरकार इसकी अधिसूचना जारी करेगी.
उम्र सीमा में राहत देने का प्रस्ताव
उम्र सीमा को लेकर भी पूर्व अग्निवीरों को राहत देने का प्रस्ताव है. केंद्र की ओर से प्रस्तावित पांच साल की आयु छूट के अतिरिक्त दिल्ली सरकार तीन साल की और छूट देने पर विचार कर रही है. यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो पात्र पूर्व अग्निवीर संबंधित पद की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से आठ वर्ष तक अधिक उम्र में भी आवेदन कर सकेंगे. अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को सशस्त्र बलों में चार वर्ष के लिए अग्निवीर के रूप में भर्ती किया जाता है. कार्यकाल पूरा होने के बाद एक निश्चित संख्या में कर्मियों को नियमित सेवा में बनाए रखा जाता है, जबकि अन्य अग्निवीरों को सेवा से बाहर होकर रोजगार के अवसर तलाशने होते हैं.
छूट का लाभ
प्रस्तावित नियमों से पूर्व अग्निवीरों को पारंपरिक भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण छूट मिलने की संभावना है. सरकार का मानना है कि सैन्य सेवा से प्राप्त प्रशिक्षण और अनुभव को देखते हुए उन्हें सरकारी सुरक्षा सेवाओं में रोजगार के लिए वैकल्पिक अवसर उपलब्ध कराया जा सकता है.
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बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से प्रारंभिक के साथ उच्च शिक्षा हासिल की. झांसी से ग्रैजुएशन करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में PG डिप्लोमा किया. Hindustan Times ग्रुप से प्रोफेशनल कॅरियर की शु…
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