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दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2020 के दिल्ली दंगा मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को निर्धारित की है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कश्मीरी एक्टिविस्ट खुर्रम परवेज को जमानत दे दी.
नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को दो चर्चित मामलों में अहम घटनाक्रम सामने आए. एक ओर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार कश्मीरी एक्टिविस्ट खुर्रम परवेज को बड़ी राहत देते हुए अदालत ने जमानत दे दी, वहीं दूसरी ओर 2020 दिल्ली दंगा मामले के आरोपी और आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. दोनों मामलों को लेकर अदालत के आदेशों ने कानूनी और राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है.
खुर्रम परवेज को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत
दिल्ली हाईकोर्ट ने कश्मीरी एक्टिविस्ट खुर्रम परवेज को UAPA से जुड़े मामले में जमानत प्रदान कर दी है. जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर दुदेजा की खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें खुर्रम परवेज की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. अदालत ने कहा कि खुर्रम परवेज को विभिन्न शर्तों के साथ जमानत दी जा रही है. हालांकि, विस्तृत आदेश अभी जारी होना बाकी है.
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने खुर्रम परवेज को 22 नवंबर 2021 को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था. एजेंसी ने उन पर कथित आतंकी फंडिंग और गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़े आरोप लगाए थे. गौरतलब है कि खुर्रम परवेज करीब तीन वर्ष एक माह से अधिक समय से हिरासत में थे. उन्होंने दिसंबर 2024 में हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें राहत प्रदान की है.
ताहिर हुसैन की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2020 के दिल्ली दंगा मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को निर्धारित की है. ताहिर हुसैन ने अपनी याचिका में अपील दाखिल करने में हुई 67 दिनों की देरी को माफ करने की मांग की है. हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर भी दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है.
दिल्ली दंगा मामले से जुड़े विभिन्न मुकदमों में ताहिर हुसैन का नाम सामने आया था और वह लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं. अब हाईकोर्ट के नोटिस के बाद दिल्ली पुलिस को अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखना होगा. 14 जुलाई को होने वाली सुनवाई में मामले की दिशा और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है.
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राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h…और पढ़ें
