अब सरकारी दफ्तरों में नहीं अटकेंगी फाइलें, तय समय में मिलेंगे लाइसेंस और NOC, दिल्ली सरकार का मास्टरस्ट्रोक

नई दिल्ली. दिल्ली सरकार ने कारोबारियों, निवेशकों और आम नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए 23 नई सरकारी सेवाओं को दिल्ली राइट ऑफ सिटिजन टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एक्ट, 2011 के तहत शामिल कर लिया है. इस फैसले के बाद अब विभिन्न विभागों से जुड़े लाइसेंस, एनओसी, पंजीकरण और अन्य अनुमतियां निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी करनी होंगी.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का उद्देश्य नागरिकों को पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है. उन्होंने कहा कि इस कदम से सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम होंगे, फाइलों में होने वाली अनावश्यक देरी रुकेगी और प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ेगी.

सरकार के अनुसार, नई व्यवस्था से दिल्ली में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और निवेश, व्यापार तथा रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

नई सूची में श्रम विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, ऊर्जा विभाग, नगर निगम, कृषि विभाग, आबकारी विभाग, वन विभाग, पीडब्ल्यूडी और रेरा जैसी एजेंसियों की सेवाओं को शामिल किया गया है. अब फैक्टरी प्लान मंजूरी 15 दिनों में, दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकरण एक दिन में, सीवरेज कनेक्शन 15 दिनों में और फिल्म शूटिंग की अनुमति 15 दिनों में जारी की जाएगी.

इसके अलावा होटल संचालन अनुमति, खाद्य व्यवसाय एनओसी, मनोरंजन पार्क अनुमति, बार लाइसेंस, मोबाइल टावर स्थापना, बिल्डर पंजीकरण और रियल एस्टेट एजेंट पंजीकरण जैसी सेवाओं के लिए भी समय सीमा तय कर दी गई है.

नई समयबद्ध सेवाएं…
श्रम विभाग

* फैक्टरी योजना स्वीकृति – 15 दिन
* दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकरण – 1 दिन

दिल्ली जल बोर्ड
* सीवरेज कनेक्शन – 15 दिन

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम
* फिल्म शूटिंग अनुमति – 15 दिन

ऊर्जा विभाग
* बिजली मीटर संबंधित आवेदन एवं कनेक्शन समझौता – 60 दिन

विधिक माप विज्ञान विभाग
* तौल-माप उपकरणों का पंजीकरण – 45 दिन

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC)
* बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े ऑथराइजेशन – 15 दिन

नगर निगम सेवाएं
* वाटर स्पोर्ट्स एवं एडवेंचर स्पोर्ट्स पंजीकरण – 60 दिन
* मनोरंजन पार्क संचालन अनुमति – 60 दिन
* खाद्य व्यवसाय हेतु स्थानीय निकाय एनओसी – 60 दिन
* होटल पंजीकरण/संचालन अनुमति – 60 दिन
* बूचड़खाना लाइसेंस – 60 दिन
* मोबाइल टावर स्थापना अनुमति – 30 दिन
* निर्माण सामग्री भंडारण स्वीकृति – 1 दिन

कृषि विभाग
* कीटनाशक नियंत्रण संचालन लाइसेंस – 21 दिन
* बिक्री पंजीकरण – 21 दिन
* बीज लाइसेंस – 21 दिन

आबकारी विभाग
* बार लाइसेंस – 30 दिन
* IMFL ब्रांड/लेबल पंजीकरण – 42 दिन
* FL ब्रांड/लेबल पंजीकरण – 42 दिन

वन एवं वन्यजीव विभाग
* वृक्ष कटान अनुमति पर निर्णय – 60 दिन

लोक निर्माण विभाग (PWD)
* रोड कटिंग एवं संबंधित अनुमति – 45 दिन

रेरा (RERA)
* बिल्डर पंजीकरण – 30 दिन
* रियल एस्टेट एजेंट पंजीकरण – 30 दिन

इनका ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि समयबद्ध सेवा वितरण व्यवस्था नागरिकों के अधिकारों को मजबूत करेगी, प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाएगी और दिल्ली में पारदर्शी एवं प्रभावी सुशासन सुनिश्चित करेगी. सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक और उद्यमी को समय पर सेवाएं मिलें और विकास की गति तेज हो.

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