उमर खालिद-शरजील इमाम को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याच‍िका खार‍िज की

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उमर खालिद-शरजील इमाम को बड़ा झटका, दिल्ली HC से जमानत याच‍िका खार‍िज

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दिल्ली हाईकोर्ट ने द‍िल्‍ली दंगों में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश का हवाला देते हुए बेल देने से इनकार क‍िया है.

उमर खालिद और शरजील इमाम को द‍ि‍ल्‍ली हाईकोर्ट से झटका, नहीं म‍िली जमानत (फाइल फोटो)

दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है. 30 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश को देखते हुए हम अभी जमानत नहीं दे सकते.

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों की जमानत याचिका खारिज करते हुए यह छूट दी थी कि अगर मामले के सुरक्षित/गोपनीय गवाहों के बयान दर्ज हो जाते हैं, या फिर SC के आदेश के एक साल पूरे हो जाते हैं और ट्रायल में देरी होती है, तो वे निचली अदालत में दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं.

बता दें कि उमर खालिद 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में जेल में बंद है. उसके साथ शरजील इमाम पर भी दंगों की साजिश के आरोप हैं. खालिद और इमाम इससे पहले भी हाईकोर्ट गए थे हालांकि उन्हें जमानत नहीं मिली थी. इसके अलावा हाईकोर्ट पहुंचने से पहले ट्रायल कोर्ट में गुहार लगा चुके हैं जहां निचली अदालत ने 4 जुलाई को उनकी जमानत याचिका तीसरी बार खारिज कर दी थी. इसके बाद दोनों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की. हालांकि यहां भी दोनों को निराशा मिली. दंगा मामले में शरजील इमाम को 25 अगस्त 2020 को और उमर खालिद को 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था.

दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ये दोनों दंगों के मास्टरमाइंड हैं. पुलिस का कहना है कि इन्हें अन्य आरोपियों के बराबर जमानत नहीं मिल सकती. सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें “कमांड अथॉरिटी” का हिस्सा माना था और इनके रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए हिरासत जारी रखने को सही ठहराया था.

हालांकि इस दौरान उमर खालिद के वकील ने कई दलीलें दीं और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला भी दिया, लेकिन उसे राहत नहीं मिली.

उमर खालिद किस मामले में आरोपी हैं?

उमर खालिद 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के मामले में आरोपी हैं. पुलिस का आरोप है कि खालिद और इमाम दंगों की साजिश के मास्टरमाइंड थे.

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प्रिया गौतमSenior Correspondent

Priya Gautam is an accomplished journalist currently working with Hindi.News18.com with over 14 years of extensive field reporting experience. Previously worked with Hindustan times group (Hindustan Hindi) and …

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