कर दी ये गलती तो भूल जाइए EV सब्सिडी, ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई; जानें कब तक अकाउंट में आएगा पैसा

नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सब्सिडी पोर्टल लॉन्च किया. शहर की नई EV पॉलिसी के तहत, सरकार ने साफ़ ऊर्जा की ओर तेज़ी से बढ़ने को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग तरह की गाड़ियों के लिए बड़े वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा की है. पॉलिसी के अनुसार, इलेक्ट्रिक दो-पहिया गाड़ियों के खरीदारों को ₹30,000 की सब्सिडी मिलेगी, जबकि इलेक्ट्रिक तीन-पहिया गाड़ियां ₹50,000 की सब्सिडी के लिए पात्र होंगी. N1 कैटेगरी (हल्के कमर्शियल वाहन) के लिए, सरकार ने ₹1 लाख की सब्सिडी तय की है. इसके अलावा, ₹30 लाख से कम कीमत वाली सभी इलेक्ट्रिक कारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से पूरी तरह छूट मिलेगी. इस बदलाव को और बढ़ावा देने के लिए, सरकार उन लोगों को स्क्रैपेज का फ़ायदा भी दे रही है जो पुराने इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) वाले वाहनों को नई EV से बदल रहे हैं.

लॉन्च के मौके पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ज़ोर दिया कि यह पॉलिसी शहर के लिए लंबे समय से ज़रूरी थी. मुख्यमंत्री ने कहा, “यह EV पॉलिसी इस शहर के लिए बहुत ज़रूरी थी. सालों से प्रदूषण की समस्या को हल करने के बारे में चर्चा हो रही थी, फिर भी कोई साफ़ समाधान नहीं निकला. अगर वह समाधान मिल गया होता – या अगर यह EV पॉलिसी इस रूप में पहले ही लागू कर दी गई होती – तो न तो सरकार और न ही जनता को आज के भारी दबाव का सामना करना पड़ता.” उन्होंने आगे कहा कि “लगातार बढ़ते प्रदूषण के स्तर” को देखते हुए, कड़े कदम उठाना ज़रूरी था.

गुप्ता ने कहा, “हमारे कार्यकाल के एक साल से कुछ ज़्यादा समय में, हमारी सरकार ने सिर्फ़ एक या दो अलग-थलग कदम नहीं उठाए; हमने प्रदूषण में योगदान देने वाले हर हिस्से पर ध्यान दिया. चाहे वह धूल कम करना हो, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हो या पेड़ लगाना हो – हमने दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए हर ज़रूरी कदम उठाया. मुझे खुशी है कि गाड़ियों से निकलने वाले धुएं – जो कुल प्रदूषण का 23% हिस्सा है और सबसे बड़ा कारण है – से निपटने के लिए एक व्यापक पॉलिसी शुरू की गई है.”

* 1 जुलाई 2026 के बाद खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहन पर सब्सिडी मिलेगी.
* 30 दिन के अंदर करना होगा आवेदन, इसके बाद किया आवेदन तो नहीं मिलेगी सब्सिडी.
* 60 दिन के अंदर डीबीटी के जरिए अकाउंट में आएगी सब्सिडी.
* 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी ईवी पॉलिसी.

पॉलिसी की दूरदर्शिता पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री ने इसे एक “एंड-टू-एंड अप्रोच” बताया जो सिर्फ़ बिक्री से आगे बढ़कर वेस्ट मैनेजमेंट (कचरा प्रबंधन) पर भी ध्यान देती है. उन्होंने कहा, “यह पॉलिसी शुरू से आखिर तक का एक पूरा प्लान देती है – जिसमें आज पोर्टल लॉन्च होने से लेकर उन लक्ष्यों को पाने तक का पूरा सफर शामिल है जिन्हें हम हासिल करना चाहते हैं. भविष्य में बड़े पैमाने पर EV इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़ी संख्या में EV वाहनों के होने – और उससे पैदा होने वाले EV कचरे – को देखते हुए, आज ही एक ई-वेस्ट प्लांट लगाने की ज़रूरत है. इसके लिए तैयारियां पहले ही हो चुकी हैं; यह शुरू से आखिर तक का एक पूरा समाधान है.”

इस पोर्टल के ज़रिए नागरिक और संस्थाएं इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलने वाले इंसेंटिव और दूसरे फायदों के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन करने वाले लोग हर स्टेज पर अपने आवेदन का स्टेटस रियल-टाइम में देख सकेंगे, जिससे पूरी पारदर्शिता बनी रहेगी. रिलीज़ के अनुसार, आधार, वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और वोटर ID जैसे ज़रूरी दस्तावेज़ सुरक्षित रूप से ऑनलाइन अपलोड किए जा सकेंगे, जबकि संस्थाएं GSTIN, PAN और बैंक अकाउंट की जानकारी भी अपलोड कर सकेंगी.

पूरा सिस्टम डिजिटल और पेपरलेस होगा. मंज़ूर किए गए इंसेंटिव सीधे योग्य लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में आधार-वेरिफाइड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए भेजे जाएंगे. सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों के वेरिफिकेशन के बाद, इंसेंटिव की रकम तय समय-सीमा के अंदर जारी कर दी जाएगी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन का प्रोसेसिंग समय लगेगा. यह पोर्टल दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 से जुड़ी सभी अहम जानकारियों के लिए एक ही प्लेटफॉर्म का काम करेगा, जिसमें योग्यता के नियम, अलग-अलग वाहन कैटेगरी के लिए सब्सिडी, मंज़ूर किए गए EV मॉडल की लिस्ट, ज़रूरी दस्तावेज़, आवेदन की प्रक्रिया और दूसरी ज़रूरी गाइडलाइंस शामिल हैं.

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