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दिल्ली लक्ष्मी योजना की पहली किस्त 26 अगस्त को जारी होने जा रही है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तालकटोरा स्टेडियम में करीब 2500 महिलाओं को पहली किस्त देंगी. योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की मदद मिलेगी. इसमें 1500 रुपये आरडी या एफडी में और 1000 रुपये सीबीडीसी वॉलेट से जुड़े बैंक खाते में भेजे जाएंगे. जानें योजना की पात्रता, आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन का स्टेटस चेक करने का तरीका और किन महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली लक्ष्मी योजना की पहली किस्त 26 अगस्त को जारी करेंगी. (एआई इमेज)
दिल्ली लक्ष्मी योजना: दिल्ली की महिलाओं के लिए दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पहली किस्त 26 अगस्त को जारी की जाएगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बुधवार को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में योजना की पहली किस्त ट्रांसफर करेंगी. इस मौके पर करीब 2500 महिलाओं को सांकेतिक रूप से पहली किस्त दी जाएगी. सरकार ने इस योजना का मकसद दिल्ली की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना है. 1 अगस्त से वजूद में आई इस योजना के लिए अब तक 6 लाख से ज्यादा महिलाएं रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं.
आखिर 26 अगस्त को क्या होगा?
- दिल्ली लक्ष्मी योजना की पहली किस्त जारी करने के लिए 26 अगस्त को सुबह 11 बजे तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लाभार्थियों को योजना की पहली किस्त जारी करेंगी.
- करीब 2500 महिलाओं को कार्यक्रम में सांकेतिक तौर पर पहली किस्त दी जाएगी. इसके बाद पात्र लाभार्थियों को योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता उनके निर्धारित बैंक खाते और निवेश खाते में पहुंचाई जाएगी.
- दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है. यह राशि 1 सितंबर से लाभार्थियों के खातों में जमा होना शुरू होगी.
- हालांकि, 2500 रुपये की पूरी राशि सामान्य बैंक खाते में नहीं भेजी जाएगी. इसमें 1500 रुपये डिफॉल्ट रूप से लाभार्थी महिला के रिकरिंग डिपॉजिट (आरडी) या फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) में जमा किए जाएंगे.
- लक्ष्मी योजना के तहत मिलने वाले बाकी 1000 रुपये उस बैंक खाते में भेजे जाएंगे जो लाभार्थी के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) वॉलेट से जुड़ा होगा.
- आरडी या एफडी में जमा 1500 रुपये की राशि पर 31 जुलाई 2029 तक लॉक-इन पीरियड रहेगा. यानी इस अवधि तक इस राशि को निकालने पर योजना के नियम लागू होंगे.
- अगर कोई लाभार्थी महिला चाहे तो वह हर महीने मिलने वाले पूरे 2500 रुपये को भी एफडी या आरडी में जमा करने का विकल्प चुन सकती है. इस स्थिति में भी जमा राशि पर 31 जुलाई 2029 तक लॉक-इन पीरियड रहेगा.
आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें?
- अगर किसी महिला ने दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन किया है और वह अपने आवेदन की स्थिति जानना चाहती है, तो ऑनलाइन स्टेटस चेक किया जा सकता है.
- इसके लिए सबसे पहले दिल्ली लक्ष्मी योजना के आधिकारिक पोर्टल dly.delhi.gov.in पर जाना होगा. वेबसाइट के होमपेज पर Track Application का विकल्प दिखाई देगा. इस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा.
- यहां आवेदक को अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जन्म तिथि और स्क्रीन पर दिखाई देने वाला कैप्चा दर्ज करना होगा. इसके बाद साइन इन (Sign In) पर क्लिक करना होगा. लॉगिन करने के बाद आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी.
अभी तक आवेदन नहीं किया तो क्या करें?
- जिन महिलाओं ने अभी तक इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया है, वे भी आवेदन कर सकती हैं. योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरे साल खुली रहेगी.
- आवेदन करने के लिए dly.delhi.gov.in/Account/Login पर जाकर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. हर महीने की आखिरी तारीख उस महीने मिलने वाले आवेदनों के लिए कट-ऑफ मानी जाएगी.
- इसके बाद जिन आवेदनों को जांच के बाद मंजूरी मिलेगी और जो पात्र पाए जाएंगे, उन्हें अगले महीने से योजना का लाभ दिया जाएगा. यानी अगर किसी महिला का आवेदन किसी महीने की अंतिम तारीख के बाद स्वीकृत होता है, तो उसे योजना का लाभ अगले महीने से मिल सकता है.
कौन सी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं?
दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ जरूरी शर्तें तय की हैं. आवेदन करने की तारीख पर महिला की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए. साथ ही वह अपने परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य होनी चाहिए. परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. महिला दिल्ली की पंजीकृत मतदाता भी होनी चाहिए. इसके अलावा आवेदक महिला, उसके पति या उसके माता-पिता में से किसी एक का आवेदन की तारीख पर कम से कम 10 साल से दिल्ली का निवासी होना जरूरी है. परिवार की पिछले 12 महीनों की बिजली खपत भी 2400 यूनिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
किन महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा?
कुछ महिलाओं और परिवारों को योजना के दायरे से बाहर रखा गया है. सरकारी पेंशन या नियमित वित्तीय सहायता पाने वाली महिलाएं पात्र नहीं होंगी. इसके अलावा आयकरदाता, जीएसटी भरने वाले, सरकारी कर्मचारी और जन प्रतिनिधि भी योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे. अगर आवेदक महिला या उसके परिवार का कोई सदस्य चार पहिया वाहन का मालिक है, तो भी पात्रता प्रभावित होगी. इसी तरह सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बोर्ड या स्थानीय निकाय में काम करने वाले परिवार के सदस्य होने पर भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
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Anoop Kumar Mishra is currently serving as Assistant Editor at News18 Hindi Digital, where he leads coverage of strategic domains including aviation, defence, paramilitary forces, international…
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