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CJP Tiranga March LIVE: कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की ओर से शुक्रवार 16 अक्टूबर 2026 को ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च निकालने का ऐलान किया गया है. इसके लिए लोगों से राष्ट्रध्वज के साथ कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल …और पढ़ें
कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से आज 16 अक्टूबर 2026 को तिरंगा मार्च निकाला जा रहा है. इसको लेकर ट्रैफिक डायवर्जन के साथ ही सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं.
CJP Tiranga March LIVE: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के शुक्रवार 16 अक्टूबर 2026 को कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च के मद्देनजर मध्य दिल्ली के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित होने की आशंका है. दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को दोपहर तीन बजे के बाद कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में यात्रा करते समय सावधानी बरतने तथा वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है. वहीं, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए सेंट्रल पार्क को शुक्रवार और शनिवार को आम लोगों के लिए बंद रखने का फैसला किया है. दूसरी तरफ, सीजेपी की लहरा दो तिरंगा मार्च को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं.
एनडीएमसी ने सेंट्रल पार्क को 16 और 17 अक्टूबर को प्रशासनिक कारणों से बंद रखने की जानकारी दिल्ली पुलिस को दी है. परिषद ने पार्क में अनधिकृत प्रवेश रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था करने का भी अनुरोध किया है. दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सीजेपी को मार्च निकालने से रोकने की मांग स्वीकार नहीं किए जाने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है. सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने गुरुवार को लोगों से शुक्रवार शाम 5 बजे राष्ट्रीय ध्वज के साथ सेंट्रल पार्क पहुंचने की अपील की थी. सीजेपी ने सोशल मीडिया और संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से लोगों से मार्च में शामिल होने का आह्वान किया है. यह मार्च मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर सीजेपी और दिल्ली पुलिस के बीच जारी गतिरोध के बीच आयोजित किया जा रहा है.
पुलिस ने लोगों से मार्च से दूर रहने की अपील की
दिल्ली पुलिस ने लोगों से सीजेपी के प्रस्तावित मार्च में शामिल होने से बचने की अपील की. हालांकि, पुलिस ने संकेत दिया कि सीमित संख्या में लोगों को किसी उपयुक्त स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने की अनुमति देने की व्यवस्था की जा सकती है. पुलिस के मुताबिक, इलाके में शांति बनाए रखने और लोगों के साथ-साथ सरकारी तथा निजी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है. आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ाई गई
पुलिस ने बताया कि कनॉट प्लेस और आसपास के बाजारों के विभिन्न व्यापारी एवं बाजार संगठनों ने अपनी दुकानों और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है. त्योहारों के मौसम में किसी भी अव्यवस्था या गैरकानूनी जमावड़े से कारोबार प्रभावित होने की आशंका जताई गई है. एहतियात के तौर पर कई स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है. इनमें रानी झांसी रोड के पास स्थित झंडेवालान इलाका भी शामिल है, जहां दिपके ठहरे हुए हैं. पुलिस ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन और राष्ट्रगान निर्धारित नियमों के अनुसार पूरे सम्मान, गरिमा और मर्यादा के साथ किया जाना चाहिए.
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