दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहें अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती हैं मुश्किलें
CBI के बाद ED भी पहुंची हाईकोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामले की होने वाली है सुनवाई
राउस एवेन्यू कोर्ट यानी निचली अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले के खिलाफ जांच एजेंसी ईडी ने उसे दिल्ली हाईकोर्ट में किया है चैलेंज
22 जनवरी को दिल्ली की एक निचली अदालत ने केजरीवाल से जुड़े मामले में सुनाया था फैसला
अरविंद केजरीवाल को लोक सेवक के आदेश की अवहेलना करने और ईडी के छह समन को नजरअंदाज करने के आरोप से बरी कर दिया था.
ईडी ने केजरीवाल के बरी होने के फैसले के खिलाफ दो याचिकाएं दायर की हैं…ये याचिकाएं उन दो आपराधिक मामलों से संबंधित हैं जो समन में हाजिर न होने के कारण उनके खिलाफ दर्ज किए गए थे… इन मामलों की सुनवाई आज बुधवार को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा द्वारा की जाएगी।
ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 174 के तहत फरवरी और मार्च 2024 में दो आपराधिक मामले दर्ज किए थे।
दरअसल जांच एजेंसी की पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत ईडी को जानबूझकर समन की अवहेलना करने पर आईपीसी की धारा 174 के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का अधिकार प्राप्त है।….
ट्रायल कोर्ट ने दो आदेशों में फैसला सुनाया था कि— केवल पेश न होना जानबूझकर अवज्ञा नहीं है
कोर्ट ने फैसला सुनाते समय यह भी कहा था कि– ईडी उन ईमेल को साबित करने में विफल रही है जिनके माध्यम से समन भेजे गए थे।
केजरीवाल ने ईडी के समन को नजरअंदाज करते हुए राज्य विधानसभाओं और राज्यसभा सहित विभिन्न चुनावों और मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने की अपनी बाध्यता का हवाला दिया था।
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