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Ghaziabda News: गाजियाबाद के दिव्यांगजनों के लिए सरकार बड़ी खुशखबरी लेकर आई है. इस सुविधा को पाने के लिए सरकार की ओर से कुछ शर्तें रखी गई हैं. आइए सरकार की इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी जानते हैं.
गाजियाबाद: जिले के दिव्यांगजनों के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. दिव्यांगों को नेशनल और स्टेट हाईवे के टोल प्लाजा पर टैक्स नहीं देना होगा. सरकार ने उनके लिए फ्री FASTag की सुविधा शुरू की है, जिससे सफर अब पहले से आसान और सम्मानजनक हो जाएगा. खास बात यह है कि इस सुविधा के लिए दिव्यांगजन घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और मंजूरी मिलने के बाद FASTag सीधे उनके घर डाक के जरिए पहुंच जाएगा.
इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब टोल प्लाजा पर बार-बार दस्तावेज दिखाने की झंझट खत्म हो जाएगी. FASTag लगने के बाद वाहन बिना रुके टोल पार कर सकेगा और दिव्यांगजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा. हालांकि इस छूट का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी निर्धारित की गई हैं.
किन दिव्यांगजनों को मिलेगा लाभ?
जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी अंशुल चौहान ने बताया कि यह सुविधा उन्हीं दिव्यांगजनों को मिलेगी, जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है. साथ ही वाहन उनके नाम पर रजिस्टर्ड होना चाहिए और आरसी में एडेप्टेड व्हीकल कैटेगरी दर्ज होना जरूरी है. इसके अलावा टोल फ्री सुविधा का लाभ तभी मिलेगा, जब दिव्यांग व्यक्ति स्वयं उस वाहन में मौजूद होगा.
ऐसे करना होगा आवेदन
आवेदन प्रक्रिया को बेहद आसान रखा गया है. इच्छुक दिव्यांगजन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जिनमें आधार कार्ड, यूडीआईडी (Unique Disability ID) कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र और वाहन की आरसी शामिल है. सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर FASTag तैयार कर डाक के माध्यम से आवेदक के पते पर भेज दिया जाएगा.
सरकार ने रखी यह शर्त
ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सुविधा केवल निजी वाहनों के लिए ही मान्य है. किसी भी प्रकार के कमर्शियल वाहन पर यह छूट लागू नहीं होगी. साथ ही वाहन का दिव्यांग के अनुसार मॉडिफाइड होना भी जरूरी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुविधा का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे. सरकार का यह कदम दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी यात्रा को सरल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है.
इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि उन्हें बार-बार पहचान साबित करने की परेशानी से भी छुटकारा मिलेगा. यदि किसी दिव्यांगजन को इस सुविधा से जुड़ी अधिक जानकारी चाहिए, तो उनके लिए हेल्पलाइन नंबर 8791491011 भी जारी किया गया है. इस नंबर पर कॉल करके आवेदन प्रक्रिया और अन्य जरूरी जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है.
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आर्यन ने नई दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई की और एबीपी में काम किया. उसके बाद नेटवर्क 18 के Local 18 से जुड़ गए.
