मोबाइल फोन और… उमर खाल‍िद को 3 की अंतर‍िम जमानत ऐसे ही नहीं म‍िली… जानें क्‍या-क्‍या है शर्तें?

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मोबाइल फोन और… उमर खाल‍िद को 3 की अंतर‍िम जमानत ऐसे ही नहीं म‍िली… जानें क्‍या-क्‍या है शर्तें?

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दिल्ली हाई कोर्ट आज UAPA के तहत दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में उमर खालिद की अंतरिम ज़मानत याचिका पर सुनवाई करेगा।

यह मामला जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की बेंच के सामने है।

कोर्ट ने कहा कि खालिद के पास सिर्फ़ एक मोबाइल फ़ोन रहेगा और वह जांच अधिकारी (IO) के लगातार संपर्क में रहेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि आदेश में और भी शर्तें जोड़ी जाएंगी।

कोर्ट ने कहा कि अन्य शर्तों में यह भी शामिल होगा कि खालिद किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होगा।

विस्तृत शर्तें अंतिम आदेश में बताई जाएंगी।

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