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दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा सर्कुलर के अनुसार हर थाने में जन सुनवाई के दौरान मिलने वाली शिकायतों का अलग रिकॉर्ड रखा जाएगा. पुलिस टीम हर शिकायत पर तुरंत कारवाई शुरू करेगी. शिकायतों के निपटारे के लिए पुलिस ने मुख्य नियम बनाए हैं: जिन मामलों में जांच या फील्ड वेरिफिकेशन की जरूरत होगी उन पर तुरंत काम शुरू होगा. सभी शिकायतों का निपटारा एक तय समय सीमा के भीतर ही किया जाएगा.
शिकायतों के तुरंत समाधान के लिए ‘थाना दिवस’ की शुरुआत की गई है. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली. दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू के निर्देशों के बाद दिल्ली पुलिस ने आम लोगों की शिकायतों के जल्द निपटारे और पुलिस-जनता के बीच बेहतर संवाद के लिए नई व्यवस्था लागू की है. दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने इस संबंध में एक विस्तृत सर्कुलर जारी किया है. नई व्यवस्था के तहत अब दिल्ली के सभी पुलिस थानों में हर शनिवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ‘थाना दिवस-जन सुनवाई’ आयोजित की जाएगी. इसकी शुरुआत अगले सप्ताह से होगी और यह नियमित रूप से जारी रहेगी.
इस जन सुनवाई में कोई भी नागरिक अपनी शिकायत, सुझाव, मदद की मांग या कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा सीधे पुलिस अधिकारियों के सामने रख सकेगा. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए स्पेशल सीपी, जॉइंट सीपी, एडिशनल सीपी, डीसीपी और एसीपी स्तर के अधिकारी रोटेशन के आधार पर जन सुनवाई में अनिवार्य रूप से शामिल होंगे. इससे शिकायतों का मौके पर और तेजी से समाधान हो सकेगा.
सर्कुलर के अनुसार हर थाने में जन सुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों का अलग रिकॉर्ड रखा जाएगा. जिन मामलों में जांच या फील्ड वेरिफिकेशन की जरूरत होगी, उन पर तुरंत कार्रवाई शुरू की जाएगी और तय समय सीमा में निपटारा किया जाएगा. दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जन सुनवाई में आने वाले हर व्यक्ति की शिकायत सुनी जाएगी, चाहे वह पहले से ICMS पोर्टल पर दर्ज हो या नहीं. यदि शिकायत दर्ज नहीं है तो उसे स्वीकार कर बाद में सिस्टम पर अपलोड किया जाएगा.
जनता की सुविधा के लिए थानों में बैठने की व्यवस्था, सहायता डेस्क और नागरिकों के लिए अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं. साथ ही लंबित शिकायतों की नियमित समीक्षा संबंधित एसीपी और डीसीपी करेंगे. शिकायतों के निपटारे में देरी, लापरवाही या ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा.
दिल्ली पुलिस ने सभी जिला डीसीपी को निर्देश दिए हैं कि ‘थाना दिवस-जन सुनवाई’ का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए. इसके लिए थानों के नोटिस बोर्ड, सोशल मीडिया, आरडब्ल्यूए, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन और बीट स्टाफ की मदद ली जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें.
हर सप्ताह जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतों, उनके निपटारे और लंबित मामलों की रिपोर्ट संबंधित जिलों द्वारा विजिलेंस डिवीजन और जॉइंट सीपी रेंज को भेजी जाएगी. दिल्ली पुलिस ने साफ कहा है कि इन निर्देशों के पालन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी संबंधित एसएचओ, एसीपी और जिला डीसीपी की होगी. किसी भी स्तर पर लापरवाही या निर्देशों की अनदेखी को गंभीरता से लिया जाएगा.
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डेढ़ दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता में सक्रिय, आनंद तिवारी ने इंदौर, मध्यप्रदेश के देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की. वहीं से फ्रीलांसर के तौर पर दैनिक भास्कर से जुड़ गए. दिल्ली की पत्र…और पढ़ें
