दिल्ली में SIR एक्सरसाइज के वक्त BLO से बदतमीजी, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार

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SIR एक्सरसाइज के वक्त BLO से बदतमीजी, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार

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शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जब वह अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रही थी तो एक व्यक्ति ने कथित तौर पर BLO रजिस्टर उसकी गोद में रख दिया और उसके मना करने के बावजूद उस पर साइन कर दिए. उसने आगे आरोप लगाया कि मौके पर मौजूद कुछ दूसरे लोगों ने उसके साथ गाली-गलौज की, SIR फॉर्म लेने से मना कर दिया.

दिल्ली पुलिस ने बीएलओ से झगड़ा करने वाले चारों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली. पुरानी दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक शिक्षिका एवं बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) के काम में बाधा डालने और अभद्र व्यवहार करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पांच जुलाई 2026 को चांदनी महल थाना क्षेत्र के फाटक तेलियान में एसआईआर अभियान के तहत आधिकारिक ड्यूटी के दौरान एक व्यक्ति ने उनके साथ आपत्तिजनक हरकत की.

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि वहां मौजूद कुछ अन्य लोगों ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, एसआईआर फॉर्म लेने से इनकार किया तथा ऐसा व्यवहार किया जिससे उनका अपमान हुआ और वह अपने सरकारी दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकीं.

पुलिस ने बताया कि घटना पांच जुलाई की बताई गई है, लेकिन शिकायत 15 जुलाई को उस समय पुलिस के संज्ञान में आई, जब शिकायतकर्ता ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (पुरानी दिल्ली) से संपर्क किया. इसके बाद एडीएम ने पुलिस अधिकारियों को मामले की जानकारी दी.

पुलिस ने तत्काल शिकायतकर्ता से संपर्क किया, जिन्होंने बताया कि शिकायत दर्ज कराने में देरी इसलिए हुई क्योंकि वह इस संबंध में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उचित कार्रवाई को लेकर परामर्श कर रही थीं.

पुलिस के अनुसार, शिकायत का सत्यापन करने और उपलब्ध सामग्री की जांच के बाद भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 221 (लोक सेवक को सरकारी कर्तव्य के निर्वहन से रोकना या बाधा पहुंचाना), धारा 132 (लोक सेवक को ड्यूटी करने से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना), धारा 79 (महिला की मर्यादा का अपमान करने के उद्देश्य से शब्द, इशारा या कृत्य करना), धारा 74 (महिला की मर्यादा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना) और धारा 3(5) (समान आशय) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई. शिकायत में नामजद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की पहचान तुर्कमान गेट निवासी 44 वर्षीय मोहम्मद सबरीन, 58 वर्षीय अतीक उर रहमान, 50 वर्षीय मोहम्मद आसिफ और 44 वर्षीय मोहम्मद आफताब के रूप में की है. पुलिस ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है.

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Rakesh Ranjan Kumar

राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h…और पढ़ें

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