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Section 163 In Noida: गौतमबुद्ध नगर के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शांति व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 23 अगस्त से 4 सितंबर तक बीएनएसएस की धारा 163 लागू की गई है. जुलूस और प्रदर्शन के लिए पुलिस की परमिशन जरूरी होगी.
नोएडा में धारा 163 लागू.
गौतमबुद्ध नगरः उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में आने वाले दिनों में त्योहार, परीक्षाओं और कानून व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए 23 अगस्त से 4 सितंबर तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है. इस प्रतिबंध के दौरान पब्लिक प्लेस पर 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने और बिना परमिशन के प्रदर्शन या ड्रोन उड़ाने पर रोक है. बिना पुलिस अनुमति के कोई भी जुलूस, धरना या धार्मिक कार्यक्रम नहीं किया जा सकता. सरकारी दफ्तरों और संवेदनशील इलाकों के आसपास ड्रोन उड़ाना पूरी तरह बैन है. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं होगी तथा आवाज परिसर तक सीमित रखनी होगी.
त्योहार को देखते हुए लिया गया फैसला
नोएडा पुलिस के मीडिया सेल के मुताबिक प्रशासन ने ईद मिलाद-उन-नबी, रक्षा बंधन और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी सहित आगामी त्योहारों को देखते हुए यह फैसला लिया है. धारा 163 के तहत विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं. बिना अनुमति किसी भी प्रकार के जुलूस, आयोजन या सभा करने की अनुमति नहीं होगी. प्रशासन ने लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल को लेकर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं.
13 दिनों तक धारा 163 लागू
गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है. यह आदेश अगले 13 दिनों तक लागू रहेगा. इसी अवधि में सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ इकट्ठा होना, बिना अनुमति प्रदर्शन और जुलूस जैसी गतिविधियां प्रतिबंधित कर दी गई हैं. प्रशासन ने गौतमबुद्ध नगर में शांति और कानून-व्यवस्था कायम रखने के लिए यह निर्णय लिया है.
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Prashant Rai is a digital journalist with over 9 years of experience in Hindi journalism, specializing in politics, crime, hyper-local reporting, and viral news. He currently serves as Chief Sub Editor at News1…
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