सभी FIR कैंसिल, मुआवजा भी मिलेगा; 5 सितंबर को अब CJP नहीं करेगी प्रोटेस्ट, सौरव दास ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

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सभी FIR कैंसिल, मुआवजा भी मिलेगा; 5 सितंबर को अब CJP नहीं करेगी प्रोटेस्ट

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दिल्ली में 5 सितंबर को प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध मार्च अब नहीं होगा. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने आधिकारिक तौर पर आंदोलन वापस लेने की घोषणा की. यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों पर दिए गए ठोस आश्वासन के बाद लिया गया है.

सीजेपी ने अपना प्रोटेस्ट वापस ले लिया है. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली. दिल्ली में 5 सितंबर को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की तरफ से प्रस्तावित विरोध मार्च को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम जानकारी सामने आई. सीजेपी ने अदालत को बताया कि वह 5 सितंबर को दिल्ली में प्रस्तावित अपने नए विरोध मार्च का आह्वान वापस ले रही है. यह फैसला केंद्र सरकार की ओर से प्रदर्शनकारियों की मांगों पर दिए गए आश्वासन के बाद लिया गया. सीजेपी की ओर से पार्टी के प्रवक्ता और सह-संयोजक सौरव दास ने प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारियों की उन मांगों पर भरोसा दिलाया है, जिनके चलते पार्टी ने दोबारा विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था.

केंद्र की ओर से अदालत को यह आश्वासन भी दिया गया कि वह प्रदर्शनकारियों के साथ किए गए अपने वादों पर कायम रहेगा. इनमें 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन के सिलसिले में दर्ज सभी FIR वापस लेने की मांग भी शामिल है. केंद्र ने शीर्ष अदालत को यह भी बताया कि वह नीट परीक्षा को लेकर खुदकुशी करने वाले सभी छात्रों को मुआवजा भी देगी. इसके बाद सीजेआई ने भी कहा कि अगर दोनों पक्ष तैयार हैं तो फिर कोई भी मामला हल हो सकता है.

दरअसल, CJP ने केंद्र पर प्रदर्शनकारियों से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए 5 सितंबर को दिल्ली में फिर से विरोध मार्च निकालने का आह्वान किया था. मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से दिए गए आश्वासन के बाद पार्टी ने फिलहाल इस मार्च को वापस लेने का फैसला किया. CJP के इस कदम के बाद 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध मार्च को लेकर बनी स्थिति साफ हो गई है. सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पार्टी ने केंद्र के आश्वासन के आधार पर अपना फैसला वापस लेने की जानकारी दी.

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Rakesh Ranjan Kumar

राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h…

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