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Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजियाबाद के जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई जिले के नाइट क्लबों, बार और रेस्टोरेंट में बिना ओकेजनल बार लाइसेंस शराब परोसने और दूसरे राज्यों में बिक्री के लिए अनुमन्य शराब की यूपी में अवैध बिक्री के मामले में हुई है. निलंबन के दौरान में संजय कुमार प्रयागराज स्थित आबकारी आयुक्त कार्यालय से अटैच्ड रहेंगे.
गाजियाबाद के जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 30 अक्टूबर, शुक्रवार को एक्साइज नियमों के उल्लंघन करने के मामले में एक बड़े अफसर पर गाज गिरी है. जिले के जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. सरकार की ओर से 30 अक्टूबर को जारी आदेश में उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई. आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने इसके लिए आदेश दिया.
मामला गाजियाबाद के नाइट क्लबों, बार और रेस्टोरेंट में अवैध शराब की बिक्री को लेकर है. बताया जा रहा है कि ये बिना जरूरी लाइसेंस के शराब परोसे रहे थे. सरकार के आदेश के मुताबिक, जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार की तैनाती के दौरान अपर जिलाधिकारी (नगर) की अध्यक्षता में नगर मजिस्ट्रेट, एसडीएम सदर और तहसीलदार सदर की संयुक्त टीम ने जिले के कई नाइट क्लबों, बार और रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया था. जांच के दौरान कई जगहों पर नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई.
बिना लाइसेंस शराब परोसने और दूसरे राज्यों की शराब बेचने का आरोप
जांच में पाया गया कि कुछ क्लबों और बार में बिना ओकेजनल बार लाइसेंस के अवैध रूप से शराब परोसी जा रही थी. इसके अलावा, दूसरे राज्यों में बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश में अवैध तरीके से बेचे जाने का मामला भी सामने आया. अन्य अनियमितताओं का भी उल्लेख किया गया है. इन मामलों को आबकारी नियमों के उल्लंघन और विभागीय जिम्मेदारियों के निर्वहन में लापरवाही से जोड़कर देखा गया.
किस नियम का किया गया उल्लेख
शासन ने प्रथम दृष्टया उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम 3 (1) और 3 (2) के उल्लंघन का दोषी मानते हुए संजय कुमार को निलंबित किया है. यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1999 के नियम-4 के तहत की गई है. निलंबन तत्काल प्रभाव से लागू होगा.
मेरठ के उप आबकारी आयुक्त करेंगे विभागीय जांच
निलंबन अवधि के दौरान संजय कुमार को आबकारी आयुक्त कार्यालय, प्रयागराज से संबद्ध रखा जाएगा. शासन ने मामले की विभागीय जांच की जिम्मेदारी उप आबकारी आयुक्त, मेरठ प्रभार को सौंपी है. जांच अधिकारी को नियमानुसार जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. शासनादेश के अनुसार, कार्रवाई से संबंधित आरोप-पत्र अलग से जारी किया जाएगा.
नितिन अग्रवाल ने अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी
आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में शिथिलता और कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. विभागीय अधिकारियों को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने के भी निर्देश दिए गए हैं.
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सिविल सर्विसेज की तैयारी करते-करते कब 4 साल पहले पत्रकारिता की ओर झुकाव हो गया पता ही नहीं चला. नाम दीप राज दीपक है. वर्तमान में News18 हिंदी के साथ जुड़े हुए हैं. पद सब-एडिटर …
