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चुनाव आयोग उन लोगों को वोटर आईडी जारी करता है, जो वोटिंग की सभी शर्तें पूरी करते हैं. अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है और आप वोट डालना चाहते हैं तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है आप बिना वोटर आईडी के भी वोट डाल सकते हैं.
आईडी नहीं है तो निर्वाचन अधिकारी के सामने पहचान साबित करने की जरूरत पड़ेगी.
राहुल मनोहर/सीकर. चुनाव आयोग उन लोगों को वोटर आईडी जारी करता है, जो वोटिंग की सभी शर्तें पूरी करते हैं. अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है और आप वोट डालना चाहते हैं तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है आप बिना वोटर आईडी के भी वोट डाल सकते हैं.
सबसे पहले वोटर लिस्ट में आपको अपना नाम चेक करना होगा. मतदाता को वोटर स्लिप मिलती है तो यह तय हो जाता है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में है. यहां पर्ची किसी भी मान्य आईडी के साथ मिलकर वोटर कार्ड का काम करती है. अगर वोटर आईडी नहीं है तो निर्वाचन अधिकारी के सामने पहचान साबित करने की जरूरत पड़ेगी.
इन आईडी का कर सकते हैं प्रयोग
पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय राज्य सरकार की किसी नौकरी का सर्विस आइडेंटी कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक नेशनल पापुलेशन रजिस्टर के तहत रेजिस्टेंस जीन आईडेंटिफाई का जारी किया हुआ स्मार्ट कार्ड. फोटोग्राफ लगा हुआ पेंशन डॉक्यूमेंट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का कार्ड. श्रम मंत्रालय का जारी किया हुआ हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड.
