Jantar Mantar Protest: जंतर-मंतर पर PM मोदी को दी गालियां, अब नोएडा की रूचिका सिंह पर एक्शन, आरोपी पर Zero FIR दर्ज

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Ruchika Singh Noida News: प्रधानमंत्री के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में नोएडा पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. गाजियाबाद निवासी शिकायतकर्ता स्मृति सिंह की तहरीर पर नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में आरोपी युवती रुचिका सिंह के खिलाफ ‘जीरो एफआईआर’ (Zero FIR) दर्ज की गई है. शिकायत के मुताबिक, 23 जुलाई 2026 को युवती ने जानबूझकर पीएम के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंची है. पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.

नोएडा की की रुचिका सिंह पर पीएम मोदी के खिलाफ बोलने पर एक्शन.

नोएडा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी करने वाली युवती पर कानूनी शिकंजा कस गया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में नजर आ रही आरोपी युवती रुचिका सिंह के खिलाफ गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट के एक्सप्रेसवे थाने में जीरो एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

इस मामले की शिकायत गाजियाबाद के इंदिरापुरम (वसुंधरा) की रहने वाली स्मृति सिंह ने की है. उन्होंने अपनी लिखित तहरीर में पुलिस को बताया कि 23 जुलाई 2026 (गुरुवार) को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शन हुआ था. इस प्रदर्शन के दौरान आरोपी युवती रुचिका सिंह ने सार्वजनिक रूप से भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध बेहद अभद्र एवं आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया.

संवैधानिक पद को ठेस
शिकायत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि युवती के इस कृत्य से न केवल प्रधानमंत्री के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा को भारी ठेस पहुंची है, बल्कि यह बयान जानबूझकर समाज में विद्वेष फैलाने और लोक शांति भंग करने के दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से दिया गया था.

आरोपी युवती की हुई पहचान

पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, आरोपी युवती की पहचान रुचिका सिंह के रूप में हुई है, जो वर्तमान में नोएडा के सेक्टर 168 स्थित एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र के ‘लोटस जिंग’ (Lotus Zing) सोसाइटी के टावर 6 में रहती है.

किन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा?

एक्सप्रेसवे थाने के प्रभारी अमित कुमार खारी के निर्देश पर पुलिस ने 29 जुलाई 2026 को शाम 18:19 बजे मुकदमा पंजीकृत कर लिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए हाल ही में लागू हुई नई आपराधिक संहिता भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत निम्नलिखित धाराओं में केस दर्ज किया गया है:

  • धारा 352
  • धारा 353(1)
  • धारा 356(1)

आगे की कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस को सौंपा गया केस

चूंकि अभद्र टिप्पणी और अपराध की मुख्य घटना नई दिल्ली (पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना क्षेत्र) के जंतर-मंतर पर हुई थी, इसलिए नोएडा पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए सबसे पहले ‘जीरो एफआईआर’ दर्ज की. इसके बाद, पुलिस ने क्षेत्राधिकार के बिंदु पर इस पूरे प्रकरण को आगे की जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने को हस्तांतरित कर दिया है.

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Deep Raj DeepakSub-Editor

सिविल सर्विसेज की तैयारी करते-करते कब 4 साल पहले पत्रकारिता की ओर झुकाव हो गया पता ही नहीं चला. नाम दीप राज दीपक है. वर्तमान में News18 हिंदी के साथ जुड़े हुए हैं. पद सब-एडिटर

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